गाजीपुर, दिसम्बर 23 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। शौच करने गए दो युवकों की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना मुहम्मदाबाद के बड़हीपुर निवासी रामलाल बिंद ने तहरीर दी। इसमें बताया कि 18 जून 2023 को मेरी बेटी का छेका था। इसमें मेरे रिश्तेदार आये थे। रात्रि के समय मेरा लड़का विकाश उर्फ इंद्रजीत और रिश्तेदार का लड़का सुनील बिंद निवासी बौरी थाना नोनहरा और सुदामा बिंद साथ में शौच करने गांव के बाहर गए थे। वहां पर गांव का ही रविन्द्र बिंद पुत्र सतीराम अपने दो साथियों के साथ अचानक पहुंचा। उसने विकाश और सुनील बिंद पर चाकू हमला कर दिया। यह देख कर ...
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