मऊ, फरवरी 4 -- मऊ, संवाददाता। रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के की हुई हत्या के मामले में बुधवार को आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के हृदय पट्टी निवासी सुबोध सिंह की जमानत अर्जी एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी नामंजूर कर दिया। मामले में बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नं 2 बेल्थरा रोड निवासी सुमित कुमार ने प्राथिमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 25 नवंबर की शाम को उनका भाई समीर कुमार मर्यादपुर के आगे एक कार्यक्रम में गया था। वापस लौटते समय करीब 8 बजे मयारी गांव के पास पहुंचा था कि पीछे से आ रही चार पहिया वाहन सवार आरोपियों ने उनके भाई की बाइक रोककर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिए थे। साथ ही साथ राड और धारदार हथियार से हमला भी किए थे। इस दौरान उनके भाई को गंभी...