भागलपुर, जुलाई 20 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। बांस से मारकर हत्या करने मामले में शनिवार को एडीजे 17 ने सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा गांव निवासी बुग्गी मंडल को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई में अपर लोक अभियोजक जयदेव प्रसाद ने भाग लिया। इस मामले को लेकर सबौर थाना में सुनीता देवी ने मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने कहा था कि छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पड़ोस के रहने वाले रिश्ते में भतीजा बांस से उनके पति, बच्चे और उनके साथ मारपीट करने लगा। पति के सिर में बांस से चोट लगने के बाद सिर फट गया। गांव के ही डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान आधे घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई थी।
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