छपरा, जनवरी 13 -- कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया मृतक की पत्नी में दर्ज कराई थी प्राथमिकी छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने जनता बाजार थाना कांड से जुड़े इस मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए हरपुर कोठी निवासी सरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।अदालत में प्रस्तुत अभियोजन के अनुसार, इस कांड का अनुसंधान पूरा होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने 31 जनवरी 2011 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय...
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