बेगुसराय, जनवरी 19 -- मंझौल, एक संवाददाता। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को एसटी नंबर 136/18 हत्या के एक मामले में खोदावंदपुर थाना( छोड़ाही ओपी) क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी रंजीत दास को दोषी करार दिया। ज्ञात हो कि तत्कालीन छोड़ाही ओपी क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी संजीव दास की पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने भैंसुर रंजीत दास पर कृपाल दास की हत्या का आरोप लगाते हुए खोदावंदपुर थाना (छौड़ाही ओपी) में हत्या की नामजद प्राथमिकी संख्या 186 /17 दर्ज कराई थी। एपीपीपी राकेश कुमार ने बताया कि एफआईआर की सूचिका राजकुमारी देवी ने बताया कि दिनांक 16 -11- 17 को करीब 9:45 बजे रात्रि में मेरे ससुर कृपाल दास खाना खाकर दरवाजे पर सो रहे थे तो उसी समय मैंने देखा कि मेरे भैंसुर रंजीत दास तेजधार वाले पघरिया से मेरे ससुर कृपाल दास का गर्दन काट रहा था। ...