कानपुर, नवम्बर 6 -- कानपुर। प्रधानी की रंजिश में मारपीट कर हत्या की कोशिश करने वाले चार दोषियों को अपर जिला जज विजय कुमार गुप्ता ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह चारों आरोपी दो अलग-अलग परिवारों से हैं और आपस में सगे भाई हैं। चारों पर 88 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की इस धनराशि से 75 फीसद राशि घायल को देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दो अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। घटना तीन साल पुरानी है। ग्राम खरौटी निवासी अभिषेक तिवारी ने 11 जुलाई 2022 को महाराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसके पिता राजेश तिवारी 10 जुलाई की शाम सरसौल की ओर जा रहे थे तभी सरकारी ट्यूबवेल पर छिपे गांव के ही दो भाई प्रकाश और अशोक व दो भाई राजू और मनोज ने मिलकर हमला बोल दिया। वह अपनी मां सुधा के साथ पीछे...
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