बुलंदशहर, जून 29 -- कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार साल कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत व मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त ओमवीर पुत्र रामदास निवासी ग्राम खदाना थाना अहार ने वर्ष-2020 में वादी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम खदाना के साथ गाली-गलौज की और उसकी पत्नी को जान से मारने की नियत से गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 05 जून 2020 को वादी की ओर से थाना अहार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। तमाम गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे अनूपशहर विनीत चौधरी ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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