बिहारशरीफ, जुलाई 7 -- हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 साल कैद 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। हत्या के प्रयास के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज पवन कुमार पांडेय ने आरोपी को 10 साल कैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाये जाने के बाद आरोपी को न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का बोढ़न पंडित है। जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि एक सप्ताह पहले आरोपी को जिला जज द्वारा दोषी करार दिया गया था। आरोपी पर आपसी विवाद में गांव के ही मृत्यृजंय पांडेय पर गोली मारने का आरोप है। हालांकि, गोली लगने से घायल व्यक्ति की जान इलाज के बाद बच गई थी।

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