छपरा, फरवरी 14 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने कोपा थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई शुक्रवार को पूरी कर ली। कोपा थाना के चौखड़ा निवासी महामाया सिंह व राहुल कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता 307 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई की 22 फरवरी की तिथि तय की गयी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा और अनुसंधानकर्ता व डॉक्टर सहित कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई थी ।कोपा थाना के ही चौखड़ा निवासी रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 10 जुलाई 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर दोनों आरोपियों द्वारा मार पीट कर जान मारने की नीयत से जख्मी कर दिया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स...