भागलपुर, जून 17 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। हत्या के प्रयास मामले के अभियुक्त को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। सोमवार को एडीजे-16 की अदालत ने कांड के अभियुक्त मो. चांद को सजा सुनाई। उसपर जान मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप था। कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उसे अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त मो. चांद नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमीन टोला का रहने वाला है। गोली गाल में लगकर निकल गई थी घटना में जख्मी मो. सोहराब के बयान पर केस दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आठ दिसंबर 2023 की सुबह वह टहलने के लिए निकले ही थे। तभी महिला बीबी सोनी ने कहा कि सोहराब को आज जान से मार दो। इतना कहते ही मो. चांद ...
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