मऊ, फरवरी 6 -- मऊ, संवाददाता। मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के को गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या का प्रयास करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। थाना क्षेत्र के बैरीसाथ गांव निवासी राम बिलास ने मधुबन थाना में प्राथिमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि 18 दिसम्बर 2025 को उनके लड़के प्रिंस व प्रियांशु दरगाह बाजार सामान लेने गये थे। इस दौरान आरोपी एक राय होकर लौटते जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दिए। साथ ही साथ लाठी-डण्डे और धारदार हथियार से गंभीर चोंट पहुंचाते हुए जान से मारने का प्रयास किए। अभियोजन पक्ष से बहस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार राय तथा अखिलेश सिंह ने किया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी ने आरोपी मोहन, शिवम,...
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