शाहजहांपुर, नवम्बर 27 -- शाहजहांपुर। वर्ष 2007 के एक गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की जेल और दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 की न्यायाधीश गरिमा सिंह की अदालत ने यह निर्णय थाना क्षेत्र कांट के मोहल्ला गढ़ी पूर्वी निवासी जोगेंद्र पाल और उनके समधी सुंदर लाल के साथ हुई हिंसक घटना के मामले में सुनाया। घटना 8 फरवरी 2007 की बताई जाती है जब जोगेंद्र पाल अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और उनका पोता आकाश खेल रहा था। उसी समय मोहल्ले के सुशील पुत्र मुन्ना और मनोज पुत्र सीताराम मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चलाते हुए पास से गुजरे। जोगेंद्र पाल ने उन्हें धीमी रफ्तार से चलाने की सलाह दी, जिससे दोनों नाराज हो गए। गाली-गलौज करने के बाद दोनों ने लाठी-डंडे और चाक...