गिरडीह, जनवरी 8 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। हत्या के प्रयास के दोषी को दस साल सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने बुधवार को दोषी मुकेश राय की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने भादवि की धारा 307 में दोषी मुकेश राय को 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 185/2007 से संबंधित है। अदालत ने 05 जनवरी को ही मुकेश राय को दोषी ठहराया था।
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