मऊ, नवम्बर 27 -- मऊ , संवाददाता। हत्या के प्रयास, हत्या, गबन और धोखाधड़ी के तीन विभिन्न मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकदमे में सुलह नहीं करने की बात को लेकर विवाद में राड, हाकी से प्राण घातक हमले का रहा। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। मामले में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के फरसरा बुजुर्ग निवासी अरविन्द यादव मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2025 को उसका भाई संजय यादव बाजार जा रहा था। इसी दौरान गोंठा के पास साजिश के तहत प्राण घातक हमला किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सियासी बर्जला निवासी आरोपी नीतिश की जमानत अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.