छपरा, नवम्बर 18 -- आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड भी बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट का निर्णय छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजीव कुमार भारती ने दरियापुर थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली। उन्होंने दरियापुर थाना के रामपुर जैती निवासी बनारस राय व नुनु राय को अंदर दफा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी। सजा के साथ पांच- पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा व उनके सहायक समीर कुमार मिश्रा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। अनुसंधान कर्ता और डॉक्टर सहित कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। सूचक द्वारा 7 जनवरी 2020 को दरियापुर थाना में प्राथमिकी की दर्ज कराई गई थी। फैसला को लेकर पी...