गोरखपुर, फरवरी 24 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने पिपराइच थाना क्षेत्र के पिपरा मंदिर मुगलान निवासी अभियुक्त व्यासमुनि शर्मा व पुष्पा को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीत शाही का कहना था कि वादिनी रामावती देवी पिपराइच थाना क्षेत्र के पिपरा मुगलान की निवासिनी है। 19 जून 2022 की सुबह करीब नौ बजे वादिनी के ससुर और जेठ के बीच गाली गलौज के बाद मारपीट हो गया। इसकी सूचना वादिनी ने 112 नम्बर पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। वादिनी अपने परिवार के साथ थाने पर गई, लेकिन जेठ और उनका परिवार थाने पर नहीं आए। इ...