कुशीनगर, सितम्बर 16 -- कुशीनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएससी एक्ट कुशीनगर इफराख अहमद ने रामकोला थाना क्षेत्र के बैरिया टोला नंदा छपरा में छह साल पूर्व युवक की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या के मामले में सोमवार को पांच अभियुक्तों को उम्र कैद तथा प्रत्येक को 21 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी महेंद्र प्रताप गोविंद राव के मुताबिक रामकोला थाना के बैरिया टोला नंदाछपरा निवासी परसन ने 24 सितंबर 1999 को रामकोला में तहरीर सौंप बताया था कि छेदी कमकर से जमीनी विवाद था। इसे लेकर छेदी समेत पांच लोगों ने मिलकर गांव में टीवी देखने जा रहे बेटे रामाश्रय को रास्ते में धावा बोलकर लाठी व डंडा से पीट पीटकर हत्या कर दिये थे। बेटे की लाश पुलिस ने अभियुक्तों के घर से बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर...
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