गुड़गांव, नवम्बर 26 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। साड़ी चोरी के शक में हत्या करने के मामले में सुनवार्द करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड 50 वर्षीय अजय सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। 15 अगस्त 2023 को गुरुग्राम के नाथूपुर गांव पुलिस को मृतक के साथी अशोक कुमार ने बयान दिया था कि नाथूपुर में किराए पर रहने वाले दो सिक्योरिटी गार्ड अजय सिंह और पिंटू कुमार पड़ोसी थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि अजय सिंह की पत्नी ने उसे बताया कि उसकी साड़ी चोरी हो गई है और उसे चोरी का शक पड़ोसी पिंटू कुमार पर है। इसी बात को लेकर 15 अगस्त 2023 को अजय सिंह जब अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा था, तो उसकी पिंटू कुमार से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मृतक पिंटू ने कथित तौर...