आजमगढ़, अगस्त 15 -- आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सुबूत के अभाव में पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिधारी थाना क्षेत्र के चकभाई खां गांव में 2 दिसंबर 2018 को रामप्यारे यादव के यहां गृहप्रवेश था। वादी मुकदमा देवराज निवासी चकभाई खां का बेटा प्रवेश और उसका मित्र धनपाल शामिल कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां दोनों का शैलेंद्र निवासी चक बिलंदा और सुरेंद्र निवासी चक नवाज से विवाद हो गया। सुरेंद्र तथा शैलेंद्र के पक्ष में गांव के प्रधान गोपाल यादव, उनके भाई रामजन्म, महेंद्र तथा शिवजन्म वहां पहुंच गए। विवाद के दौरान गोपाल यादव ने अपनी ला...
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