फिरोजाबाद, दिसम्बर 12 -- न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना मटसेना के गांव जमालपुर निवासी अजय कुमार पुत्र राम सहाय की भूरा उर्फ भूरी सिंह की रंजिश चल रही थी। भूरा ने 04 फरवरी 2020 को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर तथा गोली मारकर हत्या कर दी थी। अजय के पिता ने भूरी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भूरा को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख अर्थदंड लगाया। न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्या...