फिरोजाबाद, जून 9 -- न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद के गद्दी वाला निवासी अंशू उर्फ धर्मेंद्र पुत्र ओम प्रकाश 20 मई 2021 को अपनी छत पर था। उसके मकान के पीछे रहने वाला अन्नू पुत्र राजेश अपनी छत पर टहल रहा था। धर्मेंद्र को अन्नू गालियां देने लगा। धर्मेन्द्र उसकी शिकायत करने उसके घर पहुंचा। शिकायत करने पर अन्नू के पिता ने तमंचे से उसे गोली मार दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुध अधिनियम ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2000 रुपया अर्थ दंड लगाय...
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