मथुरा, जनवरी 31 -- वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या दो पूनम पाठक की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई। वृंदावन निवासी कन्हैया ठाकुर का साला अनूप 17 जुलाई 2013 की दोपहर 11 बजे साथी श्याम सिंह के साथ बाइक से दही लेने के लिए राजेश की दूध डेरी पर गया था। वहां तखत पर पहले से बैठे जगदीश, विक्की (जगदीश का साला) व सोनू मिले इन लोगों ने अनूप के साथ गाली गलोज की और तीनों लोगों ने अनूप के साथ मारपीट कर दी। विक्की ने अनूप को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी श्याम सिंह बाल-बाल बच गया था। पुलिस ने अनूप के ...