बेगुसराय, मार्च 11 -- मंझौल। एक संवाददाता एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने 11 मार्च को खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 51/19 तथा सेशन ट्रायल संख्या 410/19 हत्या के दो अभियुक्तों राम सुदीन महतो व शिव कुमार को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 20 मार्च को सुनवाई होगी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक महेंद्र महतो की पत्नी द्रोपदी देवी ने बताया है कि मेरे पति महेंद्र महतो 10:30 बजे रात में घर के पास पहुंचे ही थे तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार राम सुदीन महतो एवं शिवकुमार मेरे पति पर महेंद्र महतो पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। गोली मेरे पति को बांह एवं पंजरा में लगी। मेरे पति वहां पर गिर गए। इलाज के लिए ग्लोकल हॉस्पिटल बेगूसराय ले गए, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अपरलोक अभियोजक राकेश कुमार के द्वारा इस मामले में डॉक्टर एवं अनुसंधान कर्ता समेत कुल आठ लोगों ...