गुड़गांव, दिसम्बर 2 -- पलवल। वर्ष 2019 के मोहित बंचारी हत्याकांड में अदालत ने तीन दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मामला 27 दिसंबर 2019 का है, जब बंचारी निवासी लाखाराम अपने बेटे मोहित के साथ कार से घर लौट रहे थे। गांव की फिरनी में मंदिर के पास आरोपित बाइकों पर आए और कार को रोककर मोहित के सिर पर बंदूक तानकर गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने कार को डंडों से भी क्षतिग्रस्त किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. तैय्यब हुसैन की अदालत ने अरुण उर्फ अन्नी, परमा उर्फ परमानंद और दीपक को दोषी करार दिया। दोषियों को कठोर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस की जांच टीम ने मह...