गुमला, फरवरी 16 -- गुमला। सिविल कोर्ट एडीजे -तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने मां व बेटे का हत्या के तीन आरोपितों मीरा तिग्गा,युजीन तिग्गा व सीप्रियन तिग्गा को सोमवार को दोषी करार दिया। जिसकी अगली सजा की बिंदू 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में 15 मई 2011 को घाटी थी। घटना भूमि विवाद को लेकर हर्रा अंबाकोना निवासी विनोद कुजूर व उसकी मां अगस्तिना कुजूर की आरोपी ने टांगी से वार कर हत्या कर दिया था। इसके बाद दोनों का शव को लकड़ी से जला दिया गया। जिसका पुलिस द्वारा जांच करने पर मामले का पता चला। प्राथमिकी के अनुसार हत्या का कारण पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...