फिरोजाबाद, फरवरी 6 -- न्यायालय ने हत्या के दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना रसूलपुर के दुर्गेश नगर निवासी तारिक अली पुत्र राशिद को 17 मई 2014 को कुछ लोगो ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह अपनी बहन शहाना पत्नी मुजीब अहमद निवासी दुर्गेश नगर से बात कर रहा था। बहन शहाना ने नासिर पुत्र नाजक बक्स, आफताब पुत्र सर्फुद्दीन, वसीम पुत्र नासिर तथा कमाल पुत्र कल्लू निवासी दुर्गेश नगर थाना रसूलपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बहन का कहना था तारिक उससे बात कर रहा था। उसी दौरान चारों लोग आए। गाली गलौज देते हुए उन लोगो ने भाई को गोली मार दी। पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सत्र न्यायधीश जिला जज बब्बू सारंग की अदाल...
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