हल्द्वानी, नवम्बर 4 -- हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। हल्द्वानी में तीन साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में चारों आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। चारों जमानत पर जेल से बाहर हैं। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता चमोली की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए चारों को बरी करने का आदेश दिया है। प्रकरण 2022 का है। सत्यलोक कॉलोनी डहरिया निवासी गोविंद गैड़ा ने सात जुलाई 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हरीश बृजवासी निवासी छड़ायल सुयाल, छह जुलाई 2022 को गोविंद गैड़ा व उसके भाई नीरज सिंह गैड़ा समेत उसके साथी कार्तिक वर्मा को मंडी वाइन शॉप के पास खाली प्लॉट में अपनी गाड़ी से ले गया था। आरोप है कि यहां विवाद के बाद मनीष सैनी, ललित मोहन नेगी, नीरज सम्भल समेत अन्य लोग उसके भाई को बुरी तरह से मारने लग...