बागेश्वर, नवम्बर 15 -- जिला सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह तोमर की अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। चारों आरोपी इन दिनों जमानत पर थे तथा उनका मामला न्यायालय में चल रहा था। घटनाक्रम के अनुसार 31 नवंबर 2021 को कपकोट थाना अंतर्गत चैड़ा निवासी मंगला प्रसाद की गांव के एक अन्य परिवार के घर में शराब के साथ कीटनाशक पदार्थ का सेवन करने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसपर कपकोट पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद दो जनवरी 2022 को मृतक की पत्नी बसंती देवी ने कपकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा कि उसके पति की हत्या कपिल सिंह पुत्र बालक सिंह, नवल सिंह पुत्र गोबर सिंह एवं त्रिभुवन सिंह पुत्र बालक सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए तीनों को गिरफ्तार करके न्या...