गिरडीह, जुलाई 1 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिओम कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या के चार आरोपियों को रिहा कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप मयंक ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह न्याय की जीत है। जिस मामले में आरोपियों की रिहाई हुई है वह घटना देवरी थाना अंतर्गत खैरोडीह गांव की है। इस कांड के सूचक मनोरमा देवी के बयान पर 24 जुलाई 2009 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत अभियुक्त मुस्लिम अंसारी, वारिस खान, ललन सिंह यादव और छोटू खान के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज की गई थी। प्राथमिक में सूचक ने आरोप लगाया था कि 27 जुलाई 2009 को रात 8 बजे बाबूलाल साहू अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। बहू को बचाने के लिए जब उसकी मां सामने आई तो बाबूलाल ने अपनी मां के साथ मारपीट की। जिससे नाराज चारों अभियुक्तों ने बाबूलाल साहू के...