संतकबीरनगर, जनवरी 21 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ईंट व नुकीले हथियार से हत्या करके शव छिपाने के एक आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास का सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपी जितेन्द्र चतुर्वेदी पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में एक लाख 35 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान पांच आरोपियों का नाम प्रकाश में आया। सभी के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । तीन आरोपी बाल अपचारी होने के कारण पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित हैं। जबकि एक आरोपी हरिकेश चतुर्वेदी को कोर्ट ने...