सिमडेगा, जून 29 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं हत्या के आरोपी को बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुरडेग थाना में कांड संख्या 32/21 के तहत मामला दर्ज है। शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कृष्णा राउत को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोतक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की। क्या था मामला वादिनी प्रभा देवी ने बताया गया कि 26 सितम्बर की रात करीब 11:30 बजे उनके देवर कृष्णा राउत अपने घर से बाहर आया। और किसी बात को लेकर मुकेश राउत के साथ मारपीट की घटना होने लगी। इसी क्रम में कृष्णा राउत ने टांगी से मुकेश राउत को टांगी से वार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी घटनास्थल पर ही मुकेश र...