लखनऊ, सितम्बर 20 -- लखनऊ। विधि संवाददाता मामूली विवाद में अपहरण के बाद हत्या करने एवं लाश को रेलवे लाइन चारबाग में फेंकने के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। बाजार खाला थाना क्षेत्र निवासी राम सिजोर, रामकिशन एवं राजित राम शुक्ला को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने कैद के साथ प्रत्येक को 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट 14 अप्रैल 2005 को वादिनी निर्मला सिंह ने बाजार खाला थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि घटना वाली सुबह करीब 4:00 बजे उसका भाई प्रताप सिंह उर्फ छोटू घर में सो रहा था। इस बीच आरोपी राम सिजोर, रामकिशन, राम उजागर एवं राजित राम शुक्ला घर पर आए और जबरदस्ती उसके भाई का अपहरण करके उठा ले गए। घटना के ही दिन सुबह 9:00 बजे उसे जीआरपी ने आकर बताया कि एक लाश...