रांची, मार्च 18 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी जगदीश मुंडा को जमानत देने से इनकार किया है। वह उक्त आरोप में 11 जुलाई 2024 से जेल में है। उस पर बुड़मू थाना क्षेत्र निवासी सोमनाथ महतो के भतीजे का अपहरण कर उसकी हत्या करने और उसकी लाश को जिकरा फॉल के पास एक नाले में फेंक देने का आरोप है। घटना को लेकर सोमनाथ महतो ने बुड़मू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी की जमानत याचिका तीसरी बार अदालत ने खारिज कर दी है।
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