बेगुसराय, नवम्बर 11 -- बेगूसराय। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने मंगलवार क़ो गोली मारकर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों क़ो दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 14 नवंबर क़ो सुनवाई होगी। दोषी करार दिए आरोपितों में सिंघौल थाना के फतेहपुर गांव निवासी मो. महबूब उर्फ कंगारू, मो. सनोबर, मो. मासूम व मो. कलाम का नाम शामिल है। सभी अभियुक्त को हत्या करने के आरोप में दोषी पाया गया। एक अभियुक्त मो.महबूब उर्फ कंगारू पहले से जेल में था। शेष तीन अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। सूचक मो. अजीम ने यह आरोप लगाया कि 22 अप्रैल 2022 को उसके पुत्र मो. अबुल की गोली मार कर हत्या अभियुक्त द्वारा कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार के द्वारा पांच लोगों की गवाही कराई गई। इसमें सूचक के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता अर...