सहरसा, सितम्बर 20 -- सहरसा, विधि संवाददाता। हत्या के एक मामले में अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सौर बाजार के रहुआ ग्राम निवासी आरोपी बैजू कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 1बी ) ए में 1 वर्ष कारावास एवम् 5 हजार का अर्थदंड तथा धारा 26 में 5 वर्ष कारावास एवम् 5 हजार अर्थदंड एवम् धारा 27 में 5 वर्ष कारावास तथा 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड नही देने पर आरोपी को तीन माह एवम् छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ 25 हजार का अर्थदंड लगाया है । अर्थदंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 458 में 5 वर्ष कारावास और 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । ...
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