गुमला, दिसम्बर 12 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे -वन प्रेम शंकर की अदालत ने शुक्रवार को घाघरा थाना क्षेत्र के डुको निवासी सावित्री देवी की हत्या के दो आरोपितों, घाघरा निवासी लोहरा गोप और मतीराम गोप को दोषी करार दिया। सजा की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। जानकारी के अनुसार यह घटना 20 मई 2025 को हुई थी। मृतका के पति सीताराम महतो ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान में सामने आया कि डायन बिसाही के शक में लोहरा और मतीराम ने सावित्री देवी की हत्या की। घटना के दिन सीताराम अपने पशु चराने जंगल गए थे और सावित्री देवी घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपित घर में घुसकर धारदार हथियार से वार कर सावित्री देवी की हत्या कर दी। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के ब्योरे के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया और सजा की सुनवाई निर्धारित की।

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