अररिया, नवम्बर 20 -- दहेज में बाइक नहीं मिलने पर जहर देकर पत्नी की ली थी जान 50 हजार का आर्थिक जुर्माना, नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास घटना 12 जनवरी 2022 की सुबह की जोगबनी टिकुलिया बस्ती की अररिया, विधि संवाददाता। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर जहर देकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे - 04 रवि कुमार ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला कार्तिक साहनी उर्फ सूरजु साहनी जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती निवासी सत्य नारायण साहनी का बेटा है। घटना 12 जनवरी 2022 की सुबह की है। आरोप था कि पति ने अन्य लोग...
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