नई दिल्ली, जुलाई 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मुंबई में एक पूर्व मीडिया मार्केटिंग पेशेवर और एक होटल व्यवसायी की हत्या के आरोपी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आरोपी सारंग पाथरकर छह साल से जेल में है। पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही मुकदमे के लंबित रहने तक लगभग छह साल की कैद काट चुका है, और यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को मुकदमे के समापन तक जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को उन शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जो संबंधित निचली अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे।

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