सिमडेगा, जुलाई 9 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक आरोपी ओबेद कंडुलना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में जलडेगा थाना में कांड संख्या 61/19 के तहत मामला दर्ज है। एडीजे की अदालत ने मंगलवार को दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ओबेद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की। क्या था मामला जलडेगा थाना क्षेत्र के टंगिया गांव में ओबेद कंडुलना नामक एक ग्रामीण ने 12 नवम्बर 2019 को डायन बिसाही का आरोप लगाकर लुसिया तोपनो की हत्या कर दी थी। बताया कि परिवार के सभी लोग धान काटने के लिए गए थे। इस...