बस्ती, नवम्बर 16 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थाना क्षेत्र के कूड़ी गांव निवासी गुंजन पत्नी स्व. सूरज ने नगर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि घटना 14 फरवरी 2023 लगभग 07.30 बजे शाम की है। गांव के प्रदीप पुत्र बहादुर उसकी चचेरी सास उषा देवी पत्नी सुभाष के घर पर आकर दो सौ रुपए उधारी मांगने लगा, उस समय उसकी सास के पास पैसा नहीं था। जब उसकी सास ने कहा कि पैसा नहीं है तो वह दरवाजे पर बार-बार आकर विवाद करने लगा। उसका पति सूरज शोर सुनकर बीच बचाव करने गया तो प्रदीप ने उसके पति ...