पीलीभीत, नवम्बर 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 40 हजार पांच सौ रुपए जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा के गांव नवदिया रामपुर अमृत निवासी फूलचंद्र पुत्र केसरीलाल ने बिलसंडा थाना पर तहरीर देकर कहा कि उसका भाई सोनपाल 30 मार्च 2023 को शौच करने गांव से बाहर गया था। वहां परिवार का भतीजा रमेश चन्द्र पुत्र रामाधार ने उसके भाई सोनपाल को गाली देने लगा। मना करने पर उसने लाठी से हमला कर लहुलुहान कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो वह खून में लथपथ पड़ा था। उसे घायलावस्था में अस्पताल ले गए, डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को...
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