गोरखपुर, सितम्बर 17 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के अशरफपुर निवासिनी अभियुक्ता सुमित्रा देवी व गुलरिहा बाजार निवासी अभियुक्त श्रवण को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एच एन यादव एवं अभयानंदन त्रिपाठी का कहना था कि वादिनी फ़ुलझारी देवी गुलरिहा थाना क्षेत्र के अशरफपुर की निवासी है। उसके लड़के महेंद्र केवट की पत्नी अभियुक्ता सुमित्रा देवी का अभियुक्त श्रवण से कई वर्षों से करीबी संबंध था। अभियुक्त श्रवण अकसर उसके घर आता जाता था, जिसे लेकर वादिनी के पुत्र महेंद्र केवट से झगड़ा भी होता था। 24 दिसंब...
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