आगरा, मई 3 -- हत्या, जानलेवा हमला और अन्य आरोपों में आरोपित बनवारी उर्फ बन्नो और देशराज, निवासी मलपुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने गवाहों के बयान से मुकरने पर दोनों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा और जेएन शर्मा ने पक्ष रखा। वादी रामू, निवासी मलपुरा, ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 12 मई 2014 की सुबह वह अपने पिता, मां और भाई के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान जमीन विवाद और कब्जे के इरादे से आरोपी ट्रैक्टर से खेत में घुसे और फसल रौंदने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें वादी, उसका भाई और मां गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान वादी के पिता बच्चू सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने वादी, उसकी मां, अन्य परिजन समेत आठ...
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