उन्नाव, नवम्बर 15 -- उन्नाव। अपर जिला जज सप्तम न्यायालय ने शनिवार को हत्या की कोशिश के दोषी को सजा सुनाई। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के सदमपुर गांव की कोकिला पत्नी रजऊ ने एक नवंबर 2016 को गांव के दिनेश के खिलाफ हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना तत्कालीन एसआई सुबोध कुमार ने हत्या की कोशिश की धारा बढ़ोतरी कर आरोपी दिनेश को 12 जून 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुकदमे के पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए विवेचक ने 15 जून 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील हरीश अवस्थी ने न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर के समक्ष दलीलें प्रस्तुत कीं, जिसे सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी दिनेश को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कारावास के साथ 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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