गोरखपुर, मई 21 -- गोरखपुर। मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने खोराबार थाना क्षेत्र स्थित सहारा इस्टेट निवासी प्रमोद कुमार राव उर्फ मुन्ना सिंह, आकाश राव उर्फ उत्कर्ष राव, अनवेश राव, शुभम राव व शिवांशु राव की अग्रिम जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी संजीव कुमार वर्मा एक कार्पोरेशन कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि है। कंपनी का खोराबार थाना क्षेत्र स्थित सहारा इस्टेट में क्लब हाउस है। इसपर कंपनी का मालिकाना कब्जा है। 22 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 11.40 बजे आरोपितों के साथ सौ से अधिक की संख्या में अज्ञात लोग एक राय होकर अपने हाथों में असलहा व हॉकी-डंडा लेकर क्लब हाउस की चारदीवारी लांघकर अंदर घुस आए और परिसर में काम कर रहे आधा दर्जन कर्मचारियों को गालियां...
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