गोरखपुर, मार्च 7 -- गोरखपुर। हत्या की कोशिश का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश गोविंद मोहन ने चार लोगों को छह साल के कठोर कारावास एवं एक को 15 हजार रुपये व अन्य अभियुक्तों को दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रवीन्द्र सिंह का कहना था कि वादी राम गोपाल खेमका खूनीपुर का निवासी है और तेल की दलाली करता है। 22 अगस्त 2003 को महेश खेमका की पत्नी ममता खेमका घर पर मौजूद थी तथा मनोज व श्रीचंद नौकर ऊपरी मंजिल पर थे।दिन के करीब एक बजे तीन बदमाश घर में घुस गए और ममता खेमका को गोली मार दी। इससे उसे गंभीर व प्राणघातक चोटें आई। इस मामले में अपर जनपद न्यायाधीश गोविंद मोहन ने खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़यापार निवासी...
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