आगरा, अगस्त 25 -- हत्या जैसे गंभीर मुकदमे में विवेचक द्वारा लगाई एफआर अदालत ने निरस्त कर दी है। सीजेएम ने अग्रिम विवेचना कराने के पुलिस आयुक्त को आदेश दिए। वादी किशनलाल निवासी भीम नगर थाना जगदीशपुरा ने अपने पुत्र श्यामू की हत्या के आरोप में तीन आरोपियों समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके पुत्र को घर से अपने साथ ले जा मारपीट कर जहर मिली शराब पिलाकर हत्या कर लाश को गली में फेंक दिया। मामले के विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे में एफआर लगा अदालत में दाखिल कर दी। वादी ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की और तर्क दिए। अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या को निरस्त कर पुलिस आयुक्त को किसी समक्ष अधिकारी से मुकदमे की पुन: अग्रिम विवेचना कराने के आदेश दिए।

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