लखनऊ, अगस्त 20 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। लाठी से पीट-पीटकर तीन सगे भाइयों को मरणासन्न करने के आरोपी काकोरी थाने के हरदोइया लाल नगर निवासी अरविंद कुमार को घटना का दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट हरदोइया गांव के ही रहने वाले मुनेश्वर प्रसाद ने 11 जून 2022 को काकोरी थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि आरोपी अरविंद कुमार गांव में ही ताड़ी व दारु बेचता है। जिसका वह बराबर विरोध करता है। आरोप है कि इसी रंजिश को लेकर 10 जून 2022 को रात करीब 10:00 बजे अरविंद कुमार उनके घर पर आया और बिना कुछ बोले ही उन पर लाठी से हमला कर दिया। उसके चिल्लाने पर बेटे आर्यन, आदर्श एवं आशु बचाने दौड़े तो अरविंद ने तीनों को लाठी से मारकर मरणासन...
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