नैनीताल, सितम्बर 10 -- नैनीताल। नैनीताल की जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने हत्या का प्रयास के आरोपी तल्ला रामगढ़, भवाली निवासी कार्तिक नौरियाल उर्फ कार्तिकेय की जमानत याचिका खारिज कर दी। नौरियाल पर 2024 में भवाली थाने में हत्या का प्रयास, जानलेवा हमला और धारदार हथियार से हमले के आरोप लगे हैं। आरोपी ने पहले भी कई बार जमानत की कोशिश की, लेकिन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता हितेश पाठक ने जमानत के लिए तर्क दिया, जबकि शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने इसका विरोध किया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने कोई नया आधार नहीं दिया और पूर्व याचिकाओं का ब्योरा नहीं दिया, इसलिए जमानत याचिका निरस्त की गई।

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