नई दिल्ली, फरवरी 14 -- नई दिल्ली, का. सं.। द्वारका जिला अदालत ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी अजय कुमार दहिया को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की अदालत ने कहा कि मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, लेकिन जांच में कई कमियां रहीं। यह मामला वर्ष 2000 का है। उत्तम नगर निवासी अश्वनी कुमार सेठी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सरोज और अजय दहिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अश्वनी की मां ने दोनों पर अवैध संबंध और साजिश का आरोप लगाया था।

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